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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

Short Information

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करने में सहायता देता है। प्रथम चरण में ₹5 लाख तक ऋण पर चार वर्ष के लिए 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और पात्र इकाइयों के लिए दूसरे चरण में ₹10 लाख से ₹20 लाख तक ऋण पर तीन वर्ष के लिए 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • ऑनलाइन आवेदन: DIUPMSME पोर्टल पर उपलब्ध
  • विभागीय जांच, बैंक स्वीकृति और प्रशिक्षण: प्रक्रिया के अनुसार
  • लक्ष्य/योजना अवधि: सरकारी दिशानिर्देश के अधीन

आवेदन शुल्क

  • सरकारी ऑनलाइन आवेदन: सामान्यतः निःशुल्क
  • बैंक, दस्तावेज और वैधानिक पंजीकरण का वास्तविक शुल्क लागू हो सकता है
  • ऋण स्वीकृति के नाम पर अनधिकृत भुगतान न करें

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी
  • आयु 21 से 40 वर्ष
  • न्यूनतम कक्षा 8 या समकक्ष
  • सरकारी प्रशिक्षण/डिप्लोमा/डिग्री धारकों को प्राथमिकता
  • अन्य प्रतिबंधित ऋण-सब्सिडी योजना का दोहरा लाभ न हो
  • प्रस्तावित उद्योग/सेवा/व्यापार बैंक और योजना नियमों के अनुरूप

योजना के मुख्य लाभ

  • प्रथम चरण: ₹5 लाख तक ऋण पर चार वर्ष 100% ब्याज सब्सिडी
  • द्वितीय चरण: ₹10-20 लाख ऋण पर तीन वर्ष 50% ब्याज सब्सिडी
  • जमानत/मार्जिन सहायता योजना और बैंक नियमों के अनुसार
  • परियोजना एवं उद्यम मार्गदर्शन
  • स्वरोजगार और रोजगार सृजन

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार
  • उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण
  • आयु और कक्षा 8/शिक्षा प्रमाण
  • प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
  • परियोजना रिपोर्ट
  • बैंक विवरण
  • PAN और फोटो
  • श्रेणी प्रमाण, जहां लागू हो

महत्वपूर्ण निर्देश

  • परियोजना लागत वास्तविक रखें
  • ऋण किस्त और बैंक शर्तें समझें
  • अन्य सब्सिडी लाभ सही घोषित करें
  • केवल आधिकारिक DIUPMSME पोर्टल उपयोग करें

आवेदन कैसे करें

  • DIUPMSME पोर्टल पर प्रोफाइल बनाएं
  • Beneficiary/Scheme में CM-YUVA चुनें
  • व्यक्तिगत, शिक्षा और प्रशिक्षण विवरण भरें
  • व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट और लागत दर्ज करें
  • आधार, निवास, बैंक और शिक्षा दस्तावेज अपलोड करें
  • आवेदन जमा कर विभाग/बैंक कार्रवाई ट्रैक करें
  • स्वीकृति के बाद प्रशिक्षण और ऋण शर्तें पूरी करें

Description

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करने में सहायता देता है। प्रथम चरण में ₹5 लाख तक ऋण पर चार वर्ष के लिए 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और पात्र इकाइयों के लिए दूसरे चरण में ₹10 लाख से ₹20 लाख तक ऋण पर तीन वर्ष के लिए 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है।

पात्रता:
उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी
आयु 21 से 40 वर्ष
न्यूनतम कक्षा 8 या समकक्ष
सरकारी प्रशिक्षण/डिप्लोमा/डिग्री धारकों को प्राथमिकता
अन्य प्रतिबंधित ऋण-सब्सिडी योजना का दोहरा लाभ न हो
प्रस्तावित उद्योग/सेवा/व्यापार बैंक और योजना नियमों के अनुरूप

आवेदन प्रक्रिया:
DIUPMSME पोर्टल पर प्रोफाइल बनाएं
Beneficiary/Scheme में CM-YUVA चुनें
व्यक्तिगत, शिक्षा और प्रशिक्षण विवरण भरें
व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट और लागत दर्ज करें
आधार, निवास, बैंक और शिक्षा दस्तावेज अपलोड करें
आवेदन जमा कर विभाग/बैंक कार्रवाई ट्रैक करें
स्वीकृति के बाद प्रशिक्षण और ऋण शर्तें पूरी करें

मुख्य लाभ:
प्रथम चरण: ₹5 लाख तक ऋण पर चार वर्ष 100% ब्याज सब्सिडी
द्वितीय चरण: ₹10-20 लाख ऋण पर तीन वर्ष 50% ब्याज सब्सिडी
जमानत/मार्जिन सहायता योजना और बैंक नियमों के अनुसार
परियोजना एवं उद्यम मार्गदर्शन
स्वरोजगार और रोजगार सृजन

आवेदन से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम दिशानिर्देश, तिथियां और पात्रता अवश्य जांचें।