Short Information
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत Antyodaya Anna Yojana के सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और Priority Household लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार है। पात्र परिवारों की पहचान और राशन कार्ड संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश करता है।
महत्वपूर्ण तिथियां
- नया राशन कार्ड आवेदन: संबंधित राज्य पोर्टल पर वर्षभर
- मासिक राशन वितरण: राज्य की समय-सारिणी के अनुसार
- e-KYC/आधार सत्यापन: राज्य निर्देशों के अनुसार
आवेदन शुल्क
- NFSA लाभ हेतु कोई केंद्रीय आवेदन शुल्क नहीं
- राज्य राशन कार्ड/CSC सेवा का निर्धारित शुल्क, यदि लागू हो
- केवल सरकारी रसीद और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें
पात्रता
- AAY: राज्य द्वारा पहचाने गए सबसे गरीब परिवार
- PHH: राज्य के निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्राथमिक परिवार/व्यक्ति
- अंतिम पहचान राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा
- एक परिवार का दो राज्यों में सक्रिय दोहरा राशन कार्ड मान्य नहीं
- परिवार, निवास और सामाजिक/आय स्थिति का सत्यापन
योजना के मुख्य लाभ
- AAY परिवार: 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह
- PHH: 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह
- One Nation One Ration Card पोर्टेबिलिटी, जहां उपलब्ध
- उचित दर दुकानों से सरकारी वितरण
- राज्य के अतिरिक्त लाभ अलग हो सकते हैं
आवश्यक दस्तावेज
- परिवार सदस्यों का आधार
- निवास प्रमाण
- पुराना राशन कार्ड/परिवार पहचान, जहां लागू हो
- आय/श्रेणी दस्तावेज, राज्य नियम के अनुसार
- मोबाइल नंबर
- फोटो
- अन्य राज्य-विशिष्ट दस्तावेज
महत्वपूर्ण निर्देश
- आवेदन संबंधित राज्य पोर्टल से होगा
- AAY/PHH पहचान राज्य सरकार करती है
- अनियमितता पर राज्य हेल्पलाइन/जिला शिकायत अधिकारी से संपर्क करें
- जन्म, मृत्यु और पता परिवर्तन अपडेट करें
आवेदन कैसे करें
- NFSA Apply for Ration Card पेज खोलें
- अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का पोर्टल चुनें
- नया राशन कार्ड/AAY/PHH आवेदन खोलें
- परिवार, निवास, आय और सदस्य विवरण भरें
- आधार और राज्य द्वारा मांगे दस्तावेज जमा करें
- आवेदन संख्या से स्थिति देखें
- स्वीकृति के बाद उचित दर दुकान और पात्रता जांचें
Description
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत Antyodaya Anna Yojana के सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और Priority Household लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार है। पात्र परिवारों की पहचान और राशन कार्ड संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश करता है।
पात्रता:
AAY: राज्य द्वारा पहचाने गए सबसे गरीब परिवार
PHH: राज्य के निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्राथमिक परिवार/व्यक्ति
अंतिम पहचान राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा
एक परिवार का दो राज्यों में सक्रिय दोहरा राशन कार्ड मान्य नहीं
परिवार, निवास और सामाजिक/आय स्थिति का सत्यापन
आवेदन प्रक्रिया:
NFSA Apply for Ration Card पेज खोलें
अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का पोर्टल चुनें
नया राशन कार्ड/AAY/PHH आवेदन खोलें
परिवार, निवास, आय और सदस्य विवरण भरें
आधार और राज्य द्वारा मांगे दस्तावेज जमा करें
आवेदन संख्या से स्थिति देखें
स्वीकृति के बाद उचित दर दुकान और पात्रता जांचें
मुख्य लाभ:
AAY परिवार: 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह
PHH: 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह
One Nation One Ration Card पोर्टेबिलिटी, जहां उपलब्ध
उचित दर दुकानों से सरकारी वितरण
राज्य के अतिरिक्त लाभ अलग हो सकते हैं
आवेदन से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम दिशानिर्देश, तिथियां और पात्रता अवश्य जांचें।
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