Short Information
उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल से पात्र वृद्धजन, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन संबंधित पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता और आधार सत्यापन के बाद पेंशन DBT/PFMS से आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
महत्वपूर्ण तिथियां
- ऑनलाइन आवेदन: वर्षभर
- स्थानीय निकाय/जिला सत्यापन: आवेदन के बाद
- पेंशन किस्त: राज्य सरकार की निर्धारित भुगतान व्यवस्था के अनुसार
आवेदन शुल्क
- सरकारी ऑनलाइन आवेदन: निःशुल्क
- CSC/जनसेवा केंद्र का वैध सेवा शुल्क अलग हो सकता है
- पेंशन स्वीकृति के नाम पर अनधिकृत भुगतान न करें
पात्रता
- वृद्धावस्था पेंशन: उत्तर प्रदेश निवासी और वर्तमान आयु/आय शर्तें पूरी हों
- निराश्रित महिला पेंशन: पति की मृत्यु के बाद पात्र महिला और निर्धारित आय सीमा
- दिव्यांग पेंशन: निर्धारित दिव्यांगता प्रतिशत, आय और निवास शर्तें
- समान प्रतिबंधित पेंशन का दोहरा लाभ न हो
- आधार प्रमाणीकरण और बैंक NPCI मैपिंग आवश्यक
- अंतिम पात्रता विभागीय एवं स्थानीय सत्यापन से
योजना के मुख्य लाभ
- पात्र वृद्धजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- पात्र निराश्रित महिला को पेंशन सहायता
- पात्र दिव्यांगजन को भरण-पोषण अनुदान/पेंशन
- आधार-लिंक बैंक खाते में DBT
- दर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक
- फोटो
- आयु प्रमाण – वृद्धावस्था
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र – निराश्रित महिला
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र/UDID – दिव्यांग पेंशन
महत्वपूर्ण निर्देश
- आधार में नाम और जन्मतिथि सही रखें
- बैंक खाते में आधार/NPCI मैपिंग कराएं
- आवेदन अधूरा न छोड़ें
- पेंशन दर और आय सीमा के नवीन नियम पोर्टल पर देखें
आवेदन कैसे करें
- UP Social Pension Portal खोलें
- वृद्धावस्था, निराश्रित महिला या दिव्यांग पेंशन चुनें
- नया आवेदन भरकर व्यक्तिगत, आय और बैंक विवरण दर्ज करें
- आधार और पात्रता दस्तावेज अपलोड करें
- Final Submit कर पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें
- आधार प्रमाणीकरण और आवेदन स्थिति जांचें
- लंबित आवेदन के लिए स्थानीय निकाय/जिला विभाग से संपर्क करें
Description
उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल से पात्र वृद्धजन, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन संबंधित पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता और आधार सत्यापन के बाद पेंशन DBT/PFMS से आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
पात्रता:
वृद्धावस्था पेंशन: उत्तर प्रदेश निवासी और वर्तमान आयु/आय शर्तें पूरी हों
निराश्रित महिला पेंशन: पति की मृत्यु के बाद पात्र महिला और निर्धारित आय सीमा
दिव्यांग पेंशन: निर्धारित दिव्यांगता प्रतिशत, आय और निवास शर्तें
समान प्रतिबंधित पेंशन का दोहरा लाभ न हो
आधार प्रमाणीकरण और बैंक NPCI मैपिंग आवश्यक
अंतिम पात्रता विभागीय एवं स्थानीय सत्यापन से
आवेदन प्रक्रिया:
UP Social Pension Portal खोलें
वृद्धावस्था, निराश्रित महिला या दिव्यांग पेंशन चुनें
नया आवेदन भरकर व्यक्तिगत, आय और बैंक विवरण दर्ज करें
आधार और पात्रता दस्तावेज अपलोड करें
Final Submit कर पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें
आधार प्रमाणीकरण और आवेदन स्थिति जांचें
लंबित आवेदन के लिए स्थानीय निकाय/जिला विभाग से संपर्क करें
मुख्य लाभ:
पात्र वृद्धजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
पात्र निराश्रित महिला को पेंशन सहायता
पात्र दिव्यांगजन को भरण-पोषण अनुदान/पेंशन
आधार-लिंक बैंक खाते में DBT
दर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित
आवेदन से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम दिशानिर्देश, तिथियां और पात्रता अवश्य जांचें।
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